Satyavan Samachar

22 हजार सिपाहियों को बड़ी राहत,

इलाहाबाद हाई कोर्ट:

जस्टिस अजीत कुमार ने मथुरा गौतम. बुद्ध नगर .आगरा. प्रयागराज. वाराणसी. जिले में तैनात हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबलों द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग दाखिल विभिन्न याचिकाओं को निश्तारित करते हुए पारित किया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा शासनकाल में 2005 से 2006 बैच की भर्ती में नियुक्ति होने के बाद बसपा शासन में नौकरी से निकल गए 22000 सिपाहियों को बड़ी राहत दी गई हाईकोर्ट ने इन सिपाहियों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि पदोन्नति समय सभी सेवा लाभ देने का आदेश यूपी सरकार को दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2022 में प्रतिपादित व्यवस्था को आधार बनाते हुए पारित किया है। सपा शासन काल में 22000 सिपाहियों को निकाला गया था।
यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने मथुरा गौतम. बुद्ध नगर .आगरा .प्रयागराज. वाराणसी .जिले में तैनात हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबलों द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग दाखिल विभिन्न यचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया है सिपाही नीरज कुमार पांडे रामकुमार दीपक सिंह ओसवाल रेखा गौतम प्रमोद यादव व  कई अन्य ने अलग-अलग यचिकाओं में मांग की थी। कहा था कि शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2022 के अनुपालन में 2005 से 2006 बीच के आरक्षी सिविल पुलिस आरक्षी पीएसी सहायक परिचालक रेडियो विभाग के कांस्टेबलों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें पेंशन उपादान वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति का लाभ हुआ एसीपी का लाभ अनुमान्य कराया जाए।

2005 से 2006 में हुई थी सिपाहियों की भर्ती  कांस्टेबल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि सभी  कांस्टेबलों की भर्ती वर्ष 2005 से 2006 में हुई थी उनकी भर्ती सपा शासन काल में हुई थी बसपा शासन काल आने पर इन्हें नौकरी से निकला गया सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें सेवा में वर्ष 2009 में बहाल किया गया। कहां गया था कि सभी यांची कांस्टेबल वर्ष 2006 से नौकरी में है।

इन्हें गलत आधारों पर निकला गया था जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2009 में इन्हें बहाल किया गया वरिष्ठ अभिवक्ता गौतम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार के केस में आदेश पारित किया है कि वर्ष 2005 से 2006 के आरक्षियों की नियुक्तियां उनके नियुक्ति के दिनांक से सेवा में निरंतर माना जाएगा तथा वह सभी कांस्टेबलों सभी प्रकार के सिवा लाभ पाने के अनुमान होंगे सभी सिपाही दरोगा के पद पर वेतनमान पाने के हकदार है।

Prashant Yadav
Author: Prashant Yadav

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