फूलपुर। आधी रात मेडिकल टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई सील किया गया प्राइवेट अस्पताल साथ ही संबंधित अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज, सोमवार रात करीब 8:00 बजे जिला उपमुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अधिक्षक व पुलिस टीम के साथ प्राइवेट अस्पताल की जांच पड़ताल के बाद ओपीडी वार्ड डॉक्टर चैंबर को सील कर दिया गया। जहां सोमवार दिन में ही फूलपुर स्थित में रानी रूपम चाइल्ड केयर यूनिट, फूलपुर डायग्नोस्टिक सेंटर सहित कई सोनोग्राफी सेंटर जांच केंद्रों की उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह की उपस्थिति में स्थलीय जांच की कार्रवाई की गई थी तो वही रात आठ बजे रानी रूपम चाइल्ड केयर यूनिट नामक अस्पताल को सील कर दिया गया, अपने भारी दलबल के साथ पहुंचे जिला उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी ने सील की कार्रवाई करते हुए एन आईसीयू , ओपीडी चेंबर, तीन अलग अलग वार्ड , रिसेप्शन काउंटर ओपीडी रजिस्टर सहित सीसी टीवी कैमरे को भी सील कर दिया वहीं आरोपी रानी रूपम चाइल्ड केयर यूनिट व संचालक प्रशांत कुमार शर्मा के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 (3) के तहत स्थानिक कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया, अस्पताल के सीलिंग की कार्रवाई के दौरान मेडिकल जांच टीम में प्रमुख रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर अधीक्षक डॉक्टर शशिकांत , चिकित्सा अधिकारी मुन्नीलाल अग्रहरि, आई ओ मुकेश मौर्या, ए सी एम ओ स्टेनो संजय यादव सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व कोतवाली पुलिस उपस्थित रही। वही सोमवार सुबह से शाम तक तहसील क्षेत्र में मानक के विपरीत व अवैध रूप से संचालित हो रहे पैथोलॉजी, सोनोग्राफी ,जांच केंद्र व प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आजमगढ़ जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद उपजिलाधिकारी फूलपुर व फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डाo शशिकांत व स्थानीय कोतवाली पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की जिसमें मौके पर फूलपुर डायग्नोस्टिक सेंटर में जहां संबंधित शिकायत व जांच आदेश को लेकर जांच की गई जिसमें सोनोग्राफी सेंटर के स्थापित मशीन आदि को तय स्थान व मानक के विपरीत पाते हुए उसे सील कर दिया गया , तो वहीं इसी परिसर में स्थापित जांच एक्सरे आदि को सही पाते हुए कार्रवाई से अलग रखा गया, साथ ही फूलपुर तहसील गेट के सामने संचालित रानी रूपम चाइल्ड केयर यूनिट नामक अस्पताल पर भी संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई जिसमें उक्त चाइल्ड केयर यूनिट (अस्पताल) के सम्बन्धित कागजात संचालक डॉक्टर प्रशांत कुमार शर्मा द्वारा उपलब्ध न कराए जाने के बाद उचित कार्रवाई के लिए संबंधित टीम द्वारा लिखा पढ़ी की के बाद स्थानीय कोतवाली में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया,
साथ ही अन्य पैथोलॉजी सेंटर सोनोग्राफी सेंटर आदि कि जांच की गई इस दौरान क्षेत्र में संबंधित सेंट्रो प्रतिष्ठानों पर अफरा , तफरी का माहौल रहा , संचालक अपने अपने जांच केंद्रों का सटर गिरा कर गायब हो गए, इस संबंध में उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा जारी दिशानिर्देश में मेडिकल विभाग संबंधित टीस के साथ व पुलिस फोर्स के साथ फूलपुर में संचालित, स्थापित जांच केंद्रों, सोनोग्राफी सेंटर की स्थलीय निरीक्षण, कागज पत्रावली सहित अन्य सभी मानकों की जांच की गई जिसमें फूलपुर डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी सेंटर को मानक के विपरीत पाए जाने पर उसे तत्काल सील कर दिया गया, उन्होंने बताया की आगे भी तहसील क्षेत्र में चल रहे मानक के विपरीत व अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पतालों जांच केदो सोनोग्राफी सेंट्रो आदि मेडिकल संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।