Satyavan Samachar

औरैया जिले में हुई सप्ताहित बंदी घोषित

औरैया 31 अगस्त 2024- जिलाधिकारी डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1992 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम -6 के अन्तर्गत औरैया जनपद स्थित नगर पालिका क्षेत्र औरैया और टाउन एरिया क्षेत्र विधूना, अछल्दा,फफूँद, दिबियापुर एवं बाबरपुर- अजीतमल स्थित समस्त दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु वर्ष 2024 के लिये साप्ताहिक बन्दी दिवस निम्न प्रकार निश्चित है।
स्थान
नगर पालिका क्षेत्र औरैया ।
दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान का प्रकार
समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (आटा चक्की, तेल स्पेलर, कार सर्विस स्टेशन, धातु के बर्तन बनाने वाले उद्योग पावरलूम एवं सरकारी लाइसेन्स प्राप्त राशन की दुकानों को छोड़कर)
निश्चित साप्ताहिक बन्दी दिवस
रविवार ,टाउन एरिया क्षेत्र विधूना तदैव शनिवार,
टाउन एरिया क्षेत्र बाबरपुर, अजीतमल, अछल्दा, व
टाउन एरिया क्षेत्र अछल्दा तदैव शुक्रवार,
टाउन एरिया क्षेत्र फफूँद तदैव सोमवार, टाउन एरिया क्षेत्र दिबियापुर समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान मंगलवार, नगर पालिका क्षेत्र औरैया एवं टाउन एरिया क्षेत्र विधूना, अछल्दा, फफूँद एवं बाबरपुर अजीतमल अनवरिल प्रकिया की श्रेणी में आने वाले सभी कारखानें व दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे-आटा चक्की, तेल स्पेलनं, कार सर्विस स्टेशन, धातु के बर्तन बनाने वाले उद्योग, पावरलूम एवं सरकारी लाइसेन्स प्राप्त राशन की दुकानें मंगलवार निश्चित है।

पत्रकार शकील औरैया

Prashant Yadav
Author: Prashant Yadav

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