औरैया जिले में हुई सप्ताहित बंदी घोषित
औरैया 31 अगस्त 2024- जिलाधिकारी डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1992 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम -6 के अन्तर्गत औरैया जनपद स्थित नगर पालिका क्षेत्र औरैया और टाउन एरिया क्षेत्र विधूना, अछल्दा,फफूँद, दिबियापुर एवं बाबरपुर- अजीतमल स्थित समस्त दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों