थाना-रौनापारः-
पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-
वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.12.24 को समय करीब 02.00 रात्रि में वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र अशोक कुमार साकिन आ0दे0करखिया (बाढू का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 482/24 धारा 137(2)/87 BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64/61(2) BNS व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।
गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दिनांक 16.03.2025 को उ0नि0 शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र अशोक कुमार साकिन आ0दे0करखिया(बाढू का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ को बेलहिया ढाला से समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पंजीकृत अभियोगः-
1. मु0अ0सं0 482/24 धारा 87/137(2)/64/61(2) व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01. निखिल कुमार पुत्र अशोक कुमार साकिन आ0दे0करखिया(बाढू का पूरा) थाना रौनापार आजमगढ
