Satyavan Samachar

इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला और उसके साथी को सुरक्षा देने से  इनकार

प्रयागराज –

इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला और उसके साथी को सुरक्षा देने से  इनकार किया।

कोर्ट ने कहा तलाक लिए बगैर लिव इन रिलेशनशिप महज व्यभिचारी रिश्ता है इसे अदालतीं संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
ऐसा करने से समाज में अराजकता पैदा होगी, कोर्ट ने याची जोड़े पर 2000 रु का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी ।

यह फैसला न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने अलीगढ़ की महिला और उसके पार्टनर अविनाश की ओर से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनाया !

Saikh Faizur Rahman

Shashank Yadav
Author: Shashank Yadav

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