Satyavan Samachar

10 वर्ष का कठोर कारावास व 4500 रूपये जुर्माना ।

आजमगढ़ थाना फूलपुर दहेज हत्या के 1 आरोपी अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 4500 रूपये जुर्माना ।

वादी मुकदमा श्री राजाराम मौर्य पुत्र रामराज मौर्य निवासी रसूलपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 24.10.2015 को विपक्षी 1. संदीप मौर्य पुत्र साहब राम मौर्य 2. चन्द्रावती पत्नी साहब राम मौर्य निवासीगण खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री कुसुम को मिटटी का तेल डालकर जला दिया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 316/2015 धारा-498A,304B, 326, 323, 352,504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 16 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 15.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ताः चन्द्रावती पत्नी साहब राम निवासी खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त संदीप मौर्य पुत्र साहब राम मौर्य खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषमुक्त किया गया है ।

Prashant Yadav
Author: Prashant Yadav

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