इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के यौन शोषण मामले में कानपुर में तयनात रहे आरोपी ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई / विवेचना पर भी रोक लगा दी..
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने ACP मोहसिन खाँ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उन के ख़िलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किये जाने का भी आदेश दिया..
बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरानउल्ला खाँ ने अदालत में मोहसिन खाँ का पक्ष रक्खा
अभियोजन पक्ष ने भी बहस की जिस के बाद उपरोक्त आदेश अदालत की तरफ से पारित किया गया..
रिपोर्ट शेख फ़ैज़ूर रहमान..