Satyavan Samachar

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ अधिक से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग को

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ अधिक से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग को मिल सके, इसके लिए सभी संबंधित पात्रों का ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें जिससे विवाह कार्यक्रम की तिथि निर्धारित करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा सके।

जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत अपने-अपने क्षेत्र में योजना के संबंध में आमजन को अवगत कराये और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए उसका सत्यापन भी सुनिश्चित करें जिससे लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके धूमधाम से करती हैं। इसके लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है जिसमें कन्या का अभिभावक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हो, वार्षिक आय अधिकतम ₹200000 हो, आयु की पुष्टि के लिए स्कूल, शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। आवेदन ऑनलाइन किए जाने के साथ ही आवश्यक प्रपत्रों की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देशित किया कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराये जिससे पात्र जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह, उप जिलाधिकारी सदर अखिलेश कुमार, उप जिलाधिकारी बिधूना निशांत तिवारी, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण दुबे, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बब्बन प्रसाद मौर्य, जिला विकास अधिकारी करूणापति मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी इन्द्रा सिंह,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका /नगर पंचायत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुधीर सिंह राजपूत औरैया ब्यूरो चीफ।।।।

Prashant Yadav
Author: Prashant Yadav

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